*एलआईयू ने की कार्यवाही।
बद्रीविशाल ब्यूरो
हरिद्वार। उत्तरी हरिद्वार के एक होटल में बिना पुलिस को सूचना दिए विदेशी नागरिकों को ठहराने पर पुलिस ने होटल संचालक के खिलाफ विदेशी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
स्थानीय पुलिस एवं एलआईयू (स्थानीय अभिसूचना इकाई) को शहर कोतवाली क्षेत्र के भूपतवाला में गंगा विहार कॉलोनी स्थित होटल स्काई हाईट्स में दो विदेशी नागरिकों (लिथुनिआ रिपब्लिक व नींदरलैंड) के ठहरने की सूचना मिली। जिस पर एलआईयू के सब इंस्पेक्टर बलजीत सिंह व हेड कांस्टेबल मनसा राम ने होटल संचालक संजय कुमार के खिलाफ विदेशी एक्ट की धारा 14 व 7 के तहत नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया।
बता दें कि यदि कोई भी विदेशी नागरिक किसी संस्था, होटल अथवा किसी भी जगह आश्रय लेता है तो नियमानुसार इसकी सूचना 24 घंटे के भीतर पुलिस को देना आवश्यक है।