बद्रीविशाल ब्यूरो
ऋषिकेश। एक मुकदमें में झूठा शपथ पत्र देकर जमानत देना एक जमानती को बड़ा भारी पड़ा। मामले में ए.सी.जे.एम कोर्ट ने अभियुक्त को दो माह की सजा व 500 अर्थदंड का जुर्माना लगाया है।
बुधवार को न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऋषिकेश ने एक मुकदमे में जमानत की सुनवाई के दौरान नाहर सिंह पुत्र जयसिंह निवासी पूरनपुर सालहापुर हरिद्वार को जमानत लेने के बारे में पूछताछ की गई। जिसमें पता चला कि उसके द्वारा पूर्व में भी कई मुकदमों में कई अभियुक्तों की जमानत ली है। जबकि उसने जो शपथ पत्र दाखिल किया था उसमें बताया गया कि उसके द्वारा पूर्व में कोई जमानत नहीं ली गई।
अभियुक्त जमानत के पश्चात गायब हो जाता है। जिस पर आज माननीय न्यायालय द्वारा उसके समस्त पत्रावलियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि उसके द्वारा पूर्व में कई मुकदमों में फर्जी शपथ पत्र दाखिल कर जमानत ली गई है। जिस पर कोर्ट के नियमों का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा उसे दो माह का साधारण कारावास व 500 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अपने फैसले में कोर्ट ने भविष्य में जमांतियों द्वारा दिए गए शपथ पत्र की जांच कर नियमनुसार कार्यवाही के आदेश दिए।