हाईकोर्ट ने हटाई चारधाम यात्रा से बंदिशें

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज चारधाम यात्रा को लेकर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद सभी श्रद्धालुओं को चारधाम के दर्शन की अनुमति प्रदान की। साथ में कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी श्रद्धालु कोविड के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे।
कोविड के नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। डीएलएसए इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि चारधाम में मेडिकल की सुविधा और बढ़ाई जाए। सीरियस केसों के लिए चॉपर की व्यवस्था की जाये। उसकी जानकारी के लिए मोबाइल नम्बर वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाए। मामले की अगली सुनवाई 17 नवम्बर को होगी। वहीं, राज्य सरकार की तरफ से शपथ पत्र पेश कर कहा गया कि कोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए निर्णय में संशोधन किया जाये। महाअधिवक्ता द्वारा सरकार का पक्ष रखते हुए कहा गया कि चारधाम यात्रा करने के लिए कोविड को देखते हुए कोर्ट ने पूर्व में श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित कर दी थी, लेकिन वर्तमान समय में प्रदेश में कोविड के केस ना के बराबर आ रहे हैं। इसलिए चारधाम यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं की निर्धारित संख्या के आदेश में संशोधन किया जाये।

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