*30 सितंबर तक बैंकों में बदल सकेंगे;एक बार में अधिकतम 10 नोट चेंज होंगे
अभी अभी आरबीआई की तरफ से दो हजार रूपए के नोट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है।
खबर के मुताबिक आरबीआई की ओर से 2 हजार रुपए का नोट को सरकुलेशन (चलन) से बाहर करने का फैसला लिया गया। जिसके तहत जिनके पास भी ये नोट है उन्हें 23 मई से 30 सितम्बर तक बैंक से बदला जा सकता है। लेकिन साथ ही आरबीआई ने ये भी कहा कि 30 सितम्बर के बाद भी 2 हजार का नोट लेकिन बाजार में है वह लीगल टेंडर रहेगा,भले ही वह सरकुलेशन से बंद होगा। इसके साथ ही इसको बदलवाने की प्रक्रिया में एक बार मेे केवल 20 हजार के नोट ही बदले जा सकते हैं।