देवभूमि उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर की जमानत याचिका अपर जिला जज (कोटद्वार) ने खारिज कर दी है। अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी।
अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों मुख्य आरोपी पुलकित आर्य,अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को आज पहली बार कोटद्वार के अपर जिला न्यायालय में ट्रायल के लिए पेश किया गया। अपर जिला न्यायालय जज ने तीनों अभियुक्तों पर लगे आरोपों को पढ़कर सुनाया। जिसके बाद तीनो की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।
अभियुक्तों के अधिवक्ता अमित सजवाण ने बताया कि कोर्ट में आज ट्रायल था जिसमें अग्रिम तारीख 28 मार्च को तय की गई है। अधिवक्ता ने बताया तीनों आरोपियों की जमानत की अर्जी लगाई गई थी, जिसे आज न्यायालय ने खारिज कर दिया है। अब अगली तारीख 28 मार्च को होगी। मामला 28 मार्च से अपर जिला जज बेंच में विधिवत चलेगा.