हरिद्वार। नाबालिक से दुराचार के आरोपी को एफटीएससी/अपर जिला जज कुमारी कुसुम की अदालत ने दोषी मानते हुए 20 साल की कठोर कैद व एक लाख रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 26 जुलाई 2018 की दोपहर ढाई-तीन बजे ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र निवासी पीड़िता परचून की दुकान पर सामान लेने गई थी। तभी आरोपी ने उसका मुंह दबाकर पास में खाली पड़े प्लॉट में ले गया।जहां आरोपी ने पीड़िता से दुष्कर्म कर उसका एमएमएस बना लिया था। आरोपी ने पीड़ित लड़की को घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। पीड़िता ने घर पहुंचकर अपनी मा को सारी बात बताई।
घटना के बाद पीड़िता की मां की ओर से ज्वालापुर पुलिस ने आरोपी अमर उर्फ सोनू पुत्र जफरुद्दीन निवासी अहबाबनगर ज्वालापुर के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वादी पक्ष ने साक्ष्य में आठ गवाह पेश किए।जबकि बचाव पक्ष की ओर से चार गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष कठोर कैद व एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।