हरिद्वार। जिलाधिकारी सी रविंशंकर ने शराब विक्रय नियमों का उल्लंघन करने पर जसपाल पुत्र हरभजन सिंह निवासी देहरादून का रामनगर कैम्प मंे ंसंचालित मदिरा लाइसेंस आंवटन निरस्त किया है। उत्तरखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की 22 फरवरी 2020 की अधिसूचना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए घोषित आबकारी नीति तथा 24 फरवरी 2020 के निर्देश व प्रचलित आबकारी नियमों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार वर्ष 2020-21 की अवधि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक के लिए विदेशी मदिरा की दुकान रामनगर कैम्प को 28 फरवरी 2020 को जसपाल सिंह पुत्र हरभजन सिंह निवासी गुरूनानक नगर निकट गुरूद्वारा नकरौदा देहरादून उत्तराखण्ड के नाम आवंटित की थी। कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट हरिद्वार द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग एंड आइसोलेशन उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एपिडेमिक डिसीज एक्ट एवं उत्तराखण्ड कोविड-19 रेगुलेशन-2020 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया गया था। 3 मई 2020 की रात्रि जनपद की समस्त देशी-विदेशी मदिर एवं बियर के थोक एवं फुटकर विक्रय के लाईसेंस समस्त बार लाईसेंस, एफएल 9, 9ए विकृत शराब के थोक व फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन पूर्णतय बंद कर दिए गए थे। परन्तु इसके उपरान्त भी इनके द्वारा शराब विक्रय का अवैध कार्य प्रकाश में आया था।
जिस पर कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी ने सम्बंधित अनुज्ञापी को आवंटित लाईसेंस निरस्त किया है। वर्तमान तक अनुज्ञापी द्वारा जमा समस्त राजस्व की राशि को सरकार के पक्ष में जब्त करने के भी आदेश दिये हैं। पुर्नव्यव्स्थापन की कार्रवाई पुनः आबकारी विभाग की अधिसूचना एवं उत्तरखण्ड आबकारी नियमावली 2001 में प्रदत प्राविधानुसार निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जायेगी।