हरिद्वार। चिन्मय डिग्री कॉलेज बीएचईएल हरिद्वार के प्राचार्य डॉ आलोक कुमार को कॉलेज की प्रबंध समिति ने गंभीर आरोपों में प्राचार्य पद से निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि हाल ही में प्राचार्य आलोक कुमार की नैनीताल हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। कॉलेज प्राचार्य पर चिन्मय डिग्री कॉलेज प्रबंध समिति ने कई गंभीर आरोप पाए थे। जिसके खिलाफ प्राचार्य आलोक कुमार नैनीताल हाई कोर्ट पहुंचे थे। जहां उन्होंने प्रबंध समिति के द्वारा लगाए गए आरोपों के खिलाफ रिट याचिका दायर की थी।
आलोक कुमार को चिन्मय डिग्री कॉलेज की प्रबंध समिति ने गंभीर आरोपो के तहत निलंबित कर दिया है। 10 सितंबर को प्रबंध समिति की मीटिंग में प्राचार्य को दिए गए आरोप पत्र के आधार पर कमेटी ने यह निर्णय लिया था और 12 सितंबर को प्राचार्य को इसकी सूचना दे दी गई थी।
चिन्मय डिग्री कॉलेज की प्रबंध समिति की सचिव सचिव डॉ. इंदु मेहरोत्रा ने इस बात की पुष्टि की। कॉलेज के प्राचार्य आलोक कुमार और प्रबंध समिति के बीच पिछले 3 साल से विभिन्न मुद्दों को लेकर विवाद चल रहा था और विवाद का अंत प्रबंध समिति द्वारा प्राचार्य आलोक कुमार को निलंबित करने के साथ हुआ। आलोक कुमार पर प्रबंध समिति ने संस्था के समानांतर संस्था खड़ी करने समेत भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए थे। आलोक के निलंबन के साथ ही समिति और प्राचार्य आमने-सामने हो गए हैं। प्रबंध समिति ने प्राचार्य आलोक कुमार के निलंबन के लिए श्री हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय कुलपति और रजिस्ट्रार के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया।