मुठभेड़ में गिरफ्तार नशा तस्करों नजाकत व सोहेल की जमानत खारिज

Crime Haridwar

बद्रीविशाल ब्यूरो

हरिद्वार। बरेली उत्तर प्रदेश से स्मैक लाकर बेचने एवं पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अनिरुद्ध भट्ट ने खारिज कर दी है।

शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 15 जनवरी 2025 को रात पुल जटवाड़ा के पास चैकिंग कर रही कोतवाली ज्वालापुर पुलिस ने नहर पटरी पुल की तरफ एक बुलेट पर सवार दो लोगों को आते देखा। रोकने पर वह पुलिस पर फायरिंग कर तेजी वापस भागने लगे थे। पीछा करने पर दोनों जंगल मार्ग नहर पटरी पर बुलेट छोड़कर नहर किनारे झाड़ियां व पेड़ों की आड़ में फरार हो गए थे। कांबिंग के दौरान झाड़ियां में छिपे बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने बदमाशों को आत्म समर्पण करने के लिए कहा तो उन्होंने पुनः फायर किया। उसके बाद जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी,जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। बाद में घायल बदमाश को पुलिस उपचार के लिए अस्पताल ले गई। पकड़े गए बदमाश के पास से एक 315 बोर का तमंचा पुलिस ने बरामद किया था।

प्राथमिक उपचार के बाद आरोपी ने अपना नाम नजाकत अली पुत्र केसर अली निवासी अहमदनगर नई बस्ती फातेहगंज,बरेली, उत्तर प्रदेश बताया था। तलाशी में उसकी जेब से 101 ग्राम स्मैक व 1 हजार रुपए नगद बरामद किए गए थे। आरोपी नजाकत अली ने अपने फरार साथी का नाम सोहेल पुत्र सलीम निवासी अहमदनगर नई बस्ती, फतेहगंज, बरेली,उत्तर प्रदेश बताया था। बाद में पुलिस से सोहेल को भी गिरफ्तार कर लिया था। जिसकी निशानदेही पर एक तमंचा बरामद हुआ था। सुनवाई के बाद न्यायालय ने नज़ाकत अली व सोहेल की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी है।

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