देहरादून/संवाददाता
प्रदेश में खनन कार्यो के रिवर ट्रेनिग कार्यो को 1 महीना और चलाने का अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने आदेश किये जारी है। अब 31 जुलाई तक प्रदेश में हो सकेगा खनन कार्य। इनमे ऐसे खनन कारोबारियों को राहत दी गयी है, जिनके काम कोरोना की वजह से अटके हुए थे और वो खनन कार्य नहीं कर पा रहे थे। आदेश में साफ तौर पर कहा गया कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए घोषित लॉकडाउन अवधि में उप खनिज आरबीएम को उठाया नहीं जा सका, जिसे देखते हुए पट्टा लेने वाले अनुज्ञापियो द्वारा जमा खनिज आरबीएम के उठान निस्तारण के लिए समय विस्तार दिए जाने का अनुरोध किया गया था। इस संबंध में शासन ने फैसला लेते हुए साफ कहा कि उत्तराखंड रिवर ट्रेनिंग नीति के अंतर्गत ऐसे अनुज्ञा धारक जिनका कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने हेतु लॉकडाउन के कारण कार्य बाधित रहा अथवा 1 महीने की अवधि तक खनिज आरबीएम निस्तारित या उठान किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। आपको बता दें प्रदेश में बरसात में खनन पर रोक लगा दी जाती है जो जून 15 तारीख के बाद से लागू हो जाता है और फिर अक्टूबर माह में ही खुलता है लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए 1 महीने का एक्सटेंशन यानी 31 जुलाई तक खनन की अनुमति सरकार ने दी है।