धोखे से शादी व जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश का आरोप लगाते हुए एक महिला ने अपने पति के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी। पुलिस ने पीडि़ता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही प्रदेश में धर्मांतरण कानून लागू होते ही जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर थाने में जनपद का पहला मुकदमा दर्ज हुआ है।
नैनीताल जनपद निवासी एक महिला ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि वर्ष 2018 में समर उर्फ लियाकत निवासी वार्ड 6 निकट कृपाल आश्रम बाजपुर ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया। बताया कि वह हिंदू है। वर्ष 2018 में उसके द्वारा उससे धोखाधड़ी कर तहसील स्वार क्षेत्र में बुआ का लड़का अमजद अली और अन्य दो दोस्तों के समक्ष झूठा विवाह किया गया। इसी दिन उसे पता चला कि समर का असली नाम लियाकत है। उसके द्वारा उसके साथ रहने से मना कर दिया गया तो उन्होंने उसे विश्वास दिलाया कि अब शादी हो चुकी है। अब कुछ नहीं हो सकता।
आरोपी समर उर्फ लियाकत ने कहा कि वह कभी भी उसे धर्म परिवर्तन के लिए नहीं कहेगा। विवाह के बाद वर्ष 2022 में उसने एक बेटी को जन्म दिया। बेटी को जन्म देने के बाद से ही समर उर्फ लियाकत, माता खैरुलू निशा, पिता नियाद अली, भाई इम्तियाज अली, भाभी हसीना के द्वारा मार्च 2023 में उसके और उसकी बेटी के साथ मारपीट की गयी। साथ ही जान से मारने की कोशिश भी की गयी। इतना ही नहीं उसे जबरन गोश्त आदि खिलाने, नमाज अदा करने व रोजे आदि रखने और धर्म परिवर्तन कराने हेतु मजबूर करना शुरू कर दिया। जब उसनेे इसका विरोध किया गया तो उसके साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। आरोप है कि पांच अप्रैल की सुबह समर उर्फ लियाकत के द्वारा गालियां देते हुए गर्म चाय मुंह पर फेंकी गई। लात-घूंसों से मारपीट कर गला दबाया गया।
महिला का आरोप है कि इस मारपीट में उसके हाथ, पैर और सिर पर गम्भीर चोटें भी आयी हैं। इस दौरान उसे जबरन गोश्त खिलाने का प्रयास किया गया। समर उर्फ लियाकत ने धमकी देते हुए कहा कि अगर धर्म परिवर्तन नहीं किया तो मुझे और पुत्री को जान से मार देगा। साथ ही परिवार का एक्सीडेंट करके मरवा देगा। पुलिस ने महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीओ भूपेंद्र भंडारी ने बताया कि महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की विवेचन की जा रही है।