कंपनी को 50लाख रुपये ब्याज के साथ देने का आदेश
हरिद्वार। एक्सीडेंटल क्लेम की इंश्योरेंस की पालिसी लिए जाने के बावजूद भी क्लेम ना दिए जाने के मामले में उपभोक्ता आयोग में दायर की गई शिकायत स्वीकार करते हुए इंश्योरेंस कंपनी को 50 लाख रुपए 6 प्रतिशत ब्याज तथा 20000 वाद व्यय और अधिवक्ता फीस के रूप में देने के आदेश दिए हैं।प्राप्त जानकारी के […]
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