सभी जिलों के सीजेएम करेंगे क्वॉरेंटाइन सेंटरों का निरीक्षण: हाईकोर्ट

dehradun Haridwar Health Latest News Main News Roorkee social uttarakhand

दैनिक बद्री विशाल
नैनीताल/संवाददाता

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में लौटे प्रवासियों के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटरों की ख़बरों का संज्ञान लेते हुए इस मामले में बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने सभी जिलों के जिला विधिक सेवा प्राधिकण के सचिवों यानि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को आदेश दिया है कि वे सभी क्वारंटीन सेंटरों का निरीक्षण करें और 3 दिन के भीतर रिपोर्ट कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें। कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को भी आदेश दिया है कि वे सभी क्वारंटीन सेंटरों को अपग्रेड करें, इनमें खाने, रहने और शौचालय समेत सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि कोरोना की जांच में तेजी लाएं।
आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली ने कोर्ट में इस विषय को उठाया। उन्होंने कहा कि लगातार खबरें आ रही हैं कि क्वारंटिन सेंटरों पर कोई भी सुविधा प्रवासी ग्रामीणों को नहीं मिल रही। इसी की वजह से बेतालघाट में एक बच्ची की सांप के काटने से मौत हो गई तो दूसरे क्वारंटीन सेंटर में भी सांप निकला है। इसके अलावा कई स्थानों पर गुलदार के हमले की भी खबरें आम होने लगी हैं।
हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ एसएचओ द्वारा एक प्रवासी को थप्पड़ मारने और अन्य प्रवासियों को गाली देने व मारने की धमकी देने के मामले का भी संज्ञान लिया और स्वास्थ्य सचिव को एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई कर 2 जून तक रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा।
मैनाली ने कहा कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो कोर्ट अपने आदेशों की अवेहलना पर सख्त कार्रवाई कर सकती है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *