हरिद्वार। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में शामिल आरोपी युवक की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अंजली नोलियाल ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि 21 जुलाई 2020 रानीपुर क्षेत्र से एक 16 वर्षीय लड़की लापता हो गई थी। काफी तलाश करने पर भी पीड़िता का कोई पता नहीं चला। जिसके बाद पीड़ित लड़की ने घर लौटकर सारी आपबीती परिजनों को सुनाई थी। उसी दिन नाबालिग के पिता ने आरोपी समीर पुत्र इकलाख निवासी लोधामण्डी ज्वालापुर, आसिफ पुत्र शकीर निवासी मौहल्ला हजरत बिलाल लंढौरा कोतवाली मंगलौर,शहनवाज पुत्र रियासत व आदाब पुत्र भूरा निवासीगण मौहल्ला पठानान लंढौरा कोतवाली मंगलौर, वैभव पुत्र सुरेश भटनागर निवासी बाहरी किला लंढौरा कोतवाली मंगलौर व होटल मालिक सुमित वालिया पुत्र शेर सिंह निवासी महफिल होटल ज्वालापुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी युवक पर पीड़िता को बहला फुसलाकर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। उसकी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर सेंट्रो कार में ले गए। आरोपियों ने आरोपी समीर को फोन कर कमरे का इंतजाम करने के लिए कहा था। जिसपर आरोपी समीर ने होटल महफिल में जाने के लिए कहा,जहां होटल मालिक सह आरोपी सुमित से बातकरवाने की बात कही। चारों आरोपी पीड़िता को होटल ले गए और आरोपी समीर की बात सह आरोपी सुमित वालिया से कराने का आरोप है।जिसके बाद सह आरोपी सुमीत ने कमरा दे दिया था। आरोपियों पर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था। घटना के अगले दिन पुलिस ने सभी आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी समीर पर मुख्य आरोपी शहवनाज व आसिफ और अन्य की मदद करने का आरोप है। न्यायालय ने जमानत याचिका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के बाद अंजली नोलियाल ने आरोपी समीर की जमानत याचिका खारिज कर दी है।