दैनिक बद्री विशाल
रुड़की/संवाददाता
कोतवाली मंगलौर अन्तर्गत तांशीपुर गांव निवासी बुजुर्ग हुकम सिंह त्यागी (87) की पुस्तैनी जमीन मौजा सिमनौली में खसरा न. 89 में स्थित हैं। इस जमीन पर मानकपुर आदमपुर गांव के कुछ गुर्जर समाज के शरारती तत्व अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य कर रहे हैं। जबकि अदालत द्वारा इस मामले में स्टे दिया हुआ हैं। पीड़ित का कहना है कि मेरा एक मात्र हैं, जो शत -प्रतिशत नेत्रहीन हैं। पीड़ित का कहना है कि उक्त दबंग लोग मुझे कमजोर समझकर मेरी खेती की जमीन पर लगभग 2 बीघा जमीन कब्जा ली हैं। 14 जनवरी को सिविल जज रुड़की द्वारा स्टे ऑर्डर कर दिये जाने के बाद भी वह गलत तरीके से निर्माण कार्य कर रहे हैं। मुझ असहाय कमजोर व्यक्ति की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। इस सरकार में भू-माफियाओं का बोलबाला दिखाई दे रहा हैं जो अदालत के आदेश की अवहेलना जान-बूझकर कर रहे हैं। साथ ही पीड़ित का कहना है कि मेरे नेत्रहीन पुत्र रामकुमार त्यागी की झूठी एफआईआर दर्ज कर वह उल्टे हमारे उपर मानसिक रुप से दबाव भी बना रहे हैं। रुड़की सिविल जज जेडी कपिल कुमार त्यागी ने अपने आदेश में प्रतिवादीगण को हिदायत दी कि दौरान वाद ग्रस्त सम्पत्ति भूमि खसरा नं. 151 खसरा नम्बर निवासी रकबई 06810 है. स्थित ग्राम सिमनौली परगना मंगलौर तहसील रुड़की जिला हरिद्वार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से कब्जा व निर्माण न करें तथा वादी के प्रश्नगत सम्पत्ति पर शांतिपूर्ण कब्जे में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप न करें। वहीं वादी आदेश 39 नियम 3 सिविल प्रक्रिया संहिता का अनुपालन अविलंब करें। साथ ही इस सम्बन्ध में अदालत द्वारा प्रतिवादी को नोटिस भी जारी किया गया और वादी को पैरवी अविलंब करने को कहा। इस मामले में दबंगों से पुलिस की मिलीभगत से इंकार नहीं किया जा सकता। पीडित ने इस सम्बन्ध में सीएम, डीएम हरिद्वार, एसएसपी व अध्यक्ष त्यागी समाज उत्तराखण्ड को भी प्रतिलिपि देकर अवगत कराया है। पीड़ित का कहना है कि मानकपुर निवासी मोहकम सिंह का वाद न्यायालय में विचाराधीन हैं। उक्त लोग मेरी संक्रमणीय भूमि पर देव स्थान बताकर जबरदस्ती निर्माण कर रहे हैं। अदालत के आदेशों का पालन भी नहीं कर रहे हैं। पीड़ित ने सरकार से न्याय दिलाने की मांग की।