हिन्दू युवती द्वारा उत्तराखंड हाईकोर्ट से पिरान कलियर दरगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति मामले में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी है। इससे पहले कोर्ट ने युवती से पूछा कि वह क्यों नमाज पढ़ना चाहती है जिस पर युवती ने कहा कि यह पिरान कलियर से प्रभावित हैं।
बताते चले कि मध्य प्रदेश के नीमच की रहने वाली हिंदू युवती भावना व हरिद्वार निवासी फरमान ने कुछ रोज पहले नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट मेे एक अर्जी देकर हरिद्वार जिले में स्थित प्रसिद्ध पिरान कलियर दरगाह में नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी थी। जिस पर आज कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इसकी इजाजत दी।
हिंदू युवती भावना द्वारा हरिद्वार के पिरान कलियर में नमाज पढ़ने की इजाजत और पुलिस सुरक्षा दिलाये जाने को लेकर एक याचिका उत्तराखंड हाईकोर्ट में दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को नमाज पढ़ने की इजाजत देते हुए पुलिस को सुरक्षा देने के आदेश दिए हैं। आदेश दिए जाने से पहले कोर्ट ने याचिकाकर्ता भावना से पूछा कि आपने धर्म बदला नहीं है तो फिर आप वहां नमाज क्यों पढ़ना चाहती हैं? जिस पर भावना ने कोर्ट को बताया गया कि वह इससे प्रभावित है। इसलिए वह वहां नमाज पढ़ना चाहती है। परंतु उनको पिरान कलियर में नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है। भावना के द्वारा कोर्ट को यह भी बताया गया कि उसने शादी नहीं की है न ही वह अपना धर्म बदलना चाहती है।