हरिद्वार। लक्सर में धोखाधड़ी कर एक ही जमीन को अलग-अलग तीन व्यक्तियों को बेचने की मामला सामने आया है। धोखाधड़ी की जानकारी होने पर पीडि़त ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब पीडि़त ने कोर्ट की शरण ली। अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज मामले की जांच शुरू कर दी है।
बता दें कि लक्सर कोतवाली की रायसी चौकी क्षेत्र के महाराजपुर गांव निवासी कर्णपाल ने न्यायालय को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसने जमीन खरीदनी थी। जिसके चलते गांव के ही व्यक्ति प्रमोद से उसका संपर्क हुआ। प्रमोद ने अपनी जमीन उसे दिखाई। सौदा तय होने पर उसने मार्च 2022 में प्रमोद से जमीन खरीद ली। बैनामे के बाद जमीन के दाखिल खारिज की प्रक्रिया चल रही थी।
दाखिल खारिज होने तक राजस्व रिकार्ड में जमीन अभी प्रमोद कुमार के ही नाम था। आरोप है कि प्रमोद ने इसी का लाभ उठाते हुए पहले से बेची गई जमीन को धोखे से अलग-अलग दो अन्य लोगों को बेच दिया। धोखाधड़ी का पता चलने पर उसने प्रमोद के खिलाफ पुलिस में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
जिस पर उसे न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश लक्सर कोतवाली पुलिस को दिए। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।कोतवाल यशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।