पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के उत्पाद इलायची सोन पापड़ी के सैंपल फेल होने पर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर सहित तीन लोगों को सजा सुनाई गई। यह सजा पिथौरागढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनाई।
जानकारी के मुताबिक 17 सितंबर 2019 को बेरीनाग बाजार स्थित लीलाधर पाठक की दुकान से पतंजलि नवरत्न इलायची सोन पापड़ी के सैंपल लिए गए थे. सैंपल को उधम सिंह नगर राजकीय प्रयोगशाला में भेजा गया था. जहां साल 2020 में जांच में सोनपापड़ी असुरक्षित पाई गई। इसके बाद कंपनी ने सैंपल को गाजियाबाद स्थित सेंट्रल लैब में भेजा,लेकिन वहा भी सैंपल फेल पाया गया। जिसके बाद बाद बेरीनाग दुकान मालिक लीलाधर पाठक, डिस्ट्रीब्यूटर अजय जोशी और पतंजलि के असिस्टेंट मैनेजर अभिषेक कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
पूरे मामले में मुख्य न्यायधीश पिथौरागढ़ संजय सिंह की अदालत ने शनिवार को सुनवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत तीनों आरोपियों को 6 महीने की कैद की सजा सुनाई। सजा के साथ ही अदालत ने तीनों पर जुर्माना भी लगाया,जिसमें दुकानदार लीलाधर पाठक पर 5 हजार रुपए, कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी पर 10 हजार रुपए और पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क लक्सर के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार पर 25 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया। जुर्माना न भरने पर सभी को 7 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।