हरिद्वार। एक आश्रम की जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाने के मामले में तीन लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है।
मिली जानकारी के मुताबिक स्वामी महेश्वरानंद शिष्य ब्रह्मलीन स्वामी प्रकाशानंद कालवां वाले निवासी सरस्वती आश्रम दत्त कुटी थाना कनखल ने 23 नवम्बर 2019 को कनखल थाने में तहरीर दी थी। स्वामी महेशानंद ने तहरीर में बताया कि उन्होंने अपने आश्रम की आरके मिशन रोड़ पर स्थित जमीन को एक करोड़ पचास लाख में नवीन अग्रवाल पुत्र ओमप्रकाश, गुंजन अग्रवाल पत्नी नवीन अग्रवाल निवासी गंगा टॉकीज बड़ा बाजार थाना कोतवाली हरिद्वार, अनीश अरोड़ा पुत्र राजकुमार अरोड़ा निवासी गंगा प्रसाद की हवेली विष्णु घाट हरिद्वार को बेचने का समझौता हुआ था। जिसमें से बयाने के तौर पर 16 लाख रुपए प्राप्त हो गये थे।
पीड़ित स्वामी महेशानंद सरस्वती
इकरारनामा में रजिस्ट्री की तिथि नियत की गई थी। नियत तिथि के बाद भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं करायी गई। जबकि स्वामी महेशानंद रजिस्ट्री की नियत तिथि पर रजिस्ट्री आफिस पहुंचे। इमरारनामे की नियत तिथि गुजर जाने के बाद दूसरे पक्ष ने षडयंत्र कर नकली दस्तावेज तैयार किये। दस्तावेजों में लिखवाया कि उनके द्वारा जमीन के सारे पैसे एक करोड़ पंचास लाख रुपए स्वामी महेशानंद को दे दिए गए हैं। उन दस्तावेजों पर स्वामी महेशानंद के फर्जी हस्ताक्षर कर दिये। स्वामी महेशानंद की तहरीर और पुलिस जांच के बाद धोखाधड़ी करने के जुर्म में तीनों अपराधियों के खिलाफ कनखल थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी हरिओम राज चैहान ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हस्ताक्षर को तस्दीक कराया जायेगा।