रुड़की/संवाददाता
आज राजकीय सिंचाई उद्योग शाला कर्मचारी ट्रेड यूनियन के तत्वाधान में यूनियन के कार्यालय में एक बैठक की गई जिसमें सिंचाई कार्यशाला रुड़की में 1 अक्टूबर 2005 से पूर्व कार्यरत/ सेवानिवृत्त औद्योगिक अधिष्ठान के कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा आदेश पारित करने पर आभार जताया और खुशी मनायी गयी। उक्त आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 4371/ 2011 प्रेम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में 2 सितंबर 2019 को पारित निर्णय के क्रम में विशेष अनुज्ञा याचिका में सम्मिलित औद्योगिक अधिष्ठान एवं अंशकालीन नलकूप चालकों को पेंशन आदि का लाभ अनुमन्य किए जाने के लिए आदेश पारित किये गए है। ट्रेड यूनियन के मंत्री अरविंद राजपूत ने बताया कि कुछ कर्मचारी माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल एवं माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली तक अपनी फरियाद लेकर गए कि उन्हें भी पेंशन दी जाए। इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने काफी विचारोपरान्त सभी कर्मचारियों को पेंशन देने का आदेश जारी कर दिया। राज्य सरकार द्वारा माo उचतम न्यायालय में एक विशेष याचिका दायर की गई, जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया और माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश को बरकरार रखते हुए पेंशन देने के आदेश दे दिए गए। इन आदेशों से सिंचाई कार्यशाला रुड़की के औद्योगिक कर्मचारियों एवं अंशकालीन नलकूप चालकों में खुशी की लहर दौड़ गयी। ट्रेड यूनियन के मंत्री अरविंद राजपूत ने यूनियन एवं सभी कर्मचारियों की ओर से माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय, राज्य सरकार एवं उच्चाधिकारियों का आभार प्रकट किया तथा कहा कि सेवानिवृत्ति के उपरांत पेन्शन के आदेश जारी होना उनके लिए एक बड़ा तोहफा है। कार्यशाला के सभी कर्मचारियों ने मिठाई बांटकर/खिलाकर खुशी मनाई। इस मौके पर निरंजन कुमार, सुनील अग्रवाल, प्रदीप कुमार, सुरेंद्र गिरी, हरिशंकर उपाध्याय, हिमांशु गोयल, जनेश्वर प्रसाद, राकेश ,मोहम्मद हसन बिलाली, राज सिंह, हेतराम, तेजवीर सिंह, राज कुमार, संजय, अरुण, सतीश कुमार शर्मा, राम गोपाल आदि मौजूद रहे।