बद्रीविशाल ब्यूरो
आज बुधवार को उत्तराखंड कैबिनेट ने संशोधित भू कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब संशोधित भू कानून को चालू बजट सत्र में पेश किया जाएगा, जो 24 फरवरी को समाप्त होगा। बुधवार को विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने बैठक में नए संशोधित भूमि कानून को मंजूरी ने दी। नए भूमि कानून के तहत हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जिलों को छोड़कर उत्तराखंड के 11 अन्य जिलों में बाहरी राज्यों के लोग बागवानी और कृषि भूमि नहीं खरीद पाएंगे।
कैबिनेट के फैसले के बाद सीएम धामी ने कहा कि यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार राज्य, संस्कृति और मूल स्वरूप की रक्षक है। प्रदेश की जनता लंबे समय से मांग कर रही थी,जिसका सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है।