सिडकुल कर्मी के हत्यारोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Crime Haridwar

हरिद्वार। सिडकुल कर्मी की हत्या करने के आरोपी को दोषी पाते हुए चतुर्थ अपर जिला जज राजू कुमार श्रीवास्तव ने उसे आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार गुप्ता ने बताया कि 17 अप्रैल 2019 की रात्रि साढ़े11 बजे सिडकुल कर्मी संतोष पर जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला किया गया था।चाकू के वार से संतोष को गंभीर व्यवस्था में स्थानीय निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले गए थे।जहां डॉक्टरों ने संतोष की गंभीर अवस्था को देखते हुए उसे हायर सेंटर जोलीग्रांट ऋषिकेश रेफर कर दिया था । जहां पर इलाज के दौरान संतोष की मृत्यु हो गई थी।

मृतक संतोष के बड़े भाई ने महेंद्र पाल पुत्र आसाराम निवासी ग्राम मंडावली थाना फतेहगंज जिला बरेली उत्तर प्रदेश के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने हत्यारोपी महेंद्र पाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य में नौ गवाह पेश किए।

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