हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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हरिद्वार। जिला जज विवेक भारती शर्मा ने मंगलवार को हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 65 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है। हत्या खेत की फसल को लेकर आपस में हुई कहासुनी की रंजिश पर की गयी थी।
विशेष शासकीय अधिवक्ता धर्मेश कुमार ने बताया कि एक अक्टूबर 2012 की शाम लक्सर क्षेत्र के गांव खानपुर में रंजिशन ग्रामीण जयद्रथ की हत्या कर दी गई थी तथा शव को खेत में डाल दिया था। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों बोबिन्दर उर्फ बॉबी पुत्र पवन निवासी ग्राम आलमपुरा थाना खानपुर, उसका साला पाल्ला व आकिल उर्फ वकील पुत्र बाबूराम निवासी डुबर थाना तीतरो जिला सहारनपुर उप्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। घटना के तीन दिन बाद शिकायतकर्ता जसवंत सिंह ने दो आरोपी नामजद व एक अज्ञात हमलरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। बताया था कि उसका दामाद जयद्रथ गांव हस्तमोली में रहकर खेती का कार्य करता है। चार दिन पहले पुत्री उषा ने बताया था कि उसके पति जयद्रथ को आरोपी बोबिंदर उर्फ बॉबी का भाई संजय घर से बुलाकर ले गया था। काफी तलाश करने के बाद मिले। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि कुछ दिन पहले गन्ने की बुवाई को लेकर मृतक जयद्रथ व आरोपी बोबिन्दर उर्फ बॉबी में कहासुनी हुई थी। हत्या की घटना के अगले दिन आरोपी बोबिन्दर उर्फ बॉबी ने अपने चाचा प्रीतम के साथ झगड़ा करते हुए जयद्रथ की हत्या करने की बात कबूली थी। शिकायतकर्ता ने आरोपी बोबिन्दर उर्फ बॉबी, उसके साले पाल्ला व आकिल उर्फ वकील के खिलाफ हत्या, एससी एसटी एक्ट व साक्ष्य छिपाने का आरोप लगाया था। केस की सनवाई के बीच में आरोपी पल्ला की मौत हो गई थी। जिस पर विचाराधीन कोर्ट ने उसके खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी थी। सरकारी पक्ष ने गवाही में 14 गवाह और बचाव पक्ष की ओर से दो गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने सुनवायी के बाद आरोपी आकिल उर्फ वकील को ठोस सबूत नहीं होने पर दोषमुक्त करार दिया है।

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