हरिद्वार। दो दिन पूर्व चाइनीज मांझे से एक युवक की गर्दन पर जख्म हो जाने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है। इस संबंध में शनिवार को नगर मजिस्ट्रेट जगदीश लाल ने जनपद में चाईनीज मांझे के उपयोग से व्यक्ति विशेष को हो रही जानमाल की क्षति पर चाईनीज मांझे के क्रय विक्रय एवं भण्डारण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाये जाने के लिए समस्त प्रभारी निरीक्षकों की बैठक ली। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को अपने थाना क्षेत्र में थोक व फुटकर विक्रेताओं की सूची उपलब्ध कराये जाने के लिए कहा। कहाकि इस संबंध में थाना क्षेत्र में सघन अभियान चलाकर छापेमारी की कार्यवाही की जाए।
कहाकि यदि कोई थोक विक्रेता एवं फुटकर विक्रेता चाईनीज मांझे का क्रय विक्रय एवं भण्डारण करते हुए पाया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने एवं पुलिस एक्ट में दिये गये प्राविधानों के अनुसार अधिक से अधिक से धनराशि के चालान किये जायें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि यदि किसी व्यक्ति, प्रतिष्ठान स्वामी द्वारा जुर्माना भुगतने से इंकार किया जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार मुकद्मा दर्ज किया जाए। बैठक में उपस्थित समस्त पुलिस अधिकारियों को आज से ही प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश नगर मजिस्ट्रेट ने दिये।