कोरोना की गाइड लाईन के मुताबिक मनाए ईद उल अजहा का पर्व

Haridwar Latest News Roorkee

हरिद्वार। जिलाधिकारी सी. रविशंकर ने आगामी 01 अगस्त को ईद-उल-अजहा को जनपद में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सादगीपूर्ण ढंग से मनाये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये।
डीएम ने कहाकि ईद-उल-अजहा के त्यौहार पर मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा मस्जिदों मंे भारी संख्या में एकत्रित होकर नमाज अता की जाती है तथा इस दिन पशुओं की कुरबानी भी दी जाती है। इस कारण यह आवश्यक है कि मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों में यह जागरूकता लायी जाए कि ईद-उल-अजहा के त्यौहार पर अपने-अपने घरों में रहकर त्यौहार मनायें। शारीरिक दूरी के निर्धारित मानकों का पालन करते हुए नमाज अता करें तथा पशुओं की कुरबानी खुले स्थान पर न करके निर्धारित कुरबानी स्थल पर ही कवर्ड स्थल पर उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में दिये गये आदेशों के अनुसार की जाए।
उन्होंने कहाकि वर्तमान में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसके दृष्टिगत अधिक जागरूकता की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में भी विभिन्न रिट याचिकाओं में यह आदेश दिये गये थे कि पशुओं का वध खुले स्थान पर न किया जाए।
जिलाधिकारी सी रविशंकर ने जनपद हरिद्वार में कोरोनो संक्रमण के व्यापक फैलाव एवं इससे जनसामान्य पड़ने वाले कुप्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व में कांवड़ मेला 2020 एवं सोमवती अमावस्या के स्नान को स्थगित किया गया था, क्योंकि ईद उल अजहा के त्यौहार पर मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा मस्जिदों में भारी संख्या में एकत्रित होकर नमाज अता की जाताी रही है तथा इस दिन पशुओं की भी कुर्बानी दी जाती है। इस कारण यह आवश्यक है कि मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों में यह जागरूकता लायी जाये कि वह ईद उल अजाह के त्यौहा पर अपने अपने घरांे में शारिरिक दूरी के निर्धारित मानकों का पलान करते हुए नमाज अता करें। तथा पशुओं की कुबानी खले स्थान पर न करके इस हेतु निर्धारित कुबानी स्थल पर ही करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वरा पूर्व में दिये गये आदेशों के अनुसार बंद स्थल पर कुर्बानी दी जाये। उन्होंने आदेश के अनुपालन के लिए सभी एसडीएम को अपने अपने क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार एवं इस पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई के निदेश दिये।
डीएम ने कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन में धार्मिक प्रयोजन के लिए सामुहिक एकत्रिकरण को सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है जिसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *