अवैध स्लॉटर हाउस पर हाई कोर्ट सख्त, हरिद्वार डीएम और नगर आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी

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नैनीताल_हरिद्वार। हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करने पर डीएम हरिद्वार को अवहेलना मामले में नोटिस जारी हुआ है। न्यायाधीश शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना मामले में डीएम हरिद्वार और आयुक्त नगर निगम हरिद्वार को अवमानना नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। मामला हरिद्वार में अवैध स्लॉटर हाउस से जुड़ा है।
दरअसल, हरिद्वार निवासी प्रमोद कुमार ने नैनीताल हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि हाईकोर्ट ने साल 2018 और 2019 में अलग-अलग जनहित याचिकाओं में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि खुले में जानवरों को न काटा जाए और जब तक उत्तराखंड में वैध स्लॉटर हाउस न बन जाए तब तक मीट की बिक्री पर रोक लगाई जाए। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी हरिद्वार जिले में बगैर अनुमति के प्रशासन की शह पर बेरोक-टोक अवैध तरीके से मीट की बिक्री की जा रही है। जबकि, राज्य सरकार द्वारा 2020 में हाई कोर्ट में शपथ पत्र पेश किया गया था कि उत्तराखंड में अवैध तरीके से मीट की बिक्री नहीं की जाएगी, मगर इसके बावजूद भी हाईकोर्ट के आदेशों का खुला उल्लंघन हो रहा है और खुले में मीट बेचा जा रही है।
आज मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाई कोर्ट के न्यायाधीश शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए डीएम हरिद्वार सी रविशंकर, आयुक्त नगर निगम हरिद्वार को अवमानना नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता प्रमोद कुमार का कहना है कि खुले में काटे जा रहे मीट की वजह से हरिद्वार क्षेत्र में बीमारियां फैल रही हैं। साथ ही मीट कारोबारियों द्वारा मीट के अवशेष और उससे निकलने वाली गंदगी को नाली में फेंका जा रहा है, जो आने वाले समय में कुंभ मेले में बीमारियों का बड़ा खतरा खड़ा हो सकता है। लिहाजा, इस पर रोक लगाई जाए।

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