ऋषिकेश। 31 मार्च 2023 तक पुराने वाहनों को हटाए जाने के उत्तराखंड सरकार के आदेश पर नैनीताल हाईकोर्ट के रोक लगा देने के निर्णय का गढ़वाल विक्रम टेंपो वेलफेयर एसोसिएशन ने स्वागत किया।
गुरुवार को गढ़वाल विक्रम टैम्पों वेलफेयर एशोसोसिएशन ऋषिकेश के कार्यालय में हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाकर जो गरीब विक्रम टैम्पो मालिकों को राहत दी है उसका हम सब स्वागत करते है। इससे गरीब दिहाड़ी कमाने वाले चालकों को काफी राहत मिलेगी।
बताते चलें उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश से राज्य में पंद्रह साल और दस साल से ज्यादा हो चुके डीजल चलित विक्रमों को राज्य से 31 मार्च 2023 तक हटाने का जो आदेश दिया था, उस के विरूद्ध गढ़वाल विक्रम टैम्पो महासंघ और उससे संबंधित युनियनो द्वारा उच्च न्यायालय में पैरवी की गई थी जिस पर उच्चतम न्यायालय द्वारा आज उस आदेश पर स्टे दिया गया।
न्यायालय में सरकार के निर्णय के विरुद्ध पैरवी करने के लिए गढ़वाल विक्रम टैम्पो महासंघ के अध्यक्ष मंहत विनय सारस्वत, रामझूला विक्रम युनियन अध्यक्ष सुनील शर्मा, गढ़वाल विक्रम युनियन उपाध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह सजवाण, कोषाध्यक्ष: हरिमोहन (टीटु) पंकज वर्मा, गोविन्द पयाल, अमित पाल, भूदेव गोस्वामी का विक्रम मालिको द्वारा फूल मालाओ और मिष्ठान खिलाकर भव्य स्वागत किया गया।