गुलदार से बचाने की राज्य मानव अधिकार आयोग में लगायी गुहार

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हरिद्वार। रूल ऑफ लॉ एंड जस्टिस फाउंडेशन ने मुख्य सचिव उत्तराखंड समेत सात अधिकारियों के खिलाफ राज्य मानव अधिकार आयोग को बुधवार को भेजे शिकायती पत्र में गुलदार की रोकथाम, हमले में घायल व मृतकों को मुआवजा और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।
संस्था के अध्यक्ष अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने आयोग से प्रदेश सरकार, मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार, सचिव वन संपदा, जिलाधिकारी, निदेशक राजाजी नेशनल पार्क, डीएफओ नेशनल पार्क रेंज व चीला रेंज के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
उन्होंने पत्र में कहाकि हरिद्वार में शिवालिक नगर, भेल व आसपास के क्षेत्र में जंगली जानवर स्थानीय लोगों व उनकेे पालतू पशुओं पर हमला कर रहे हैं। जबकि राजाजी पार्क के संबंधित अधिकारी जंगली जानवरों को रोकने में लापरवाही बरत रहे हैं। गुलदार लगातार लोगों को व उनके पालतू पशुओं को निवाला बना रहे हैं। जबकि जिम्मेदार अधिकारी तमाशा देख रहे है। पत्र में कहाकि वर्ष 2014 से लेकर जुलाई 2018 तक गुलदार व बाघ ने 28 व्यक्तियों की हत्या की है। जबकि वन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2013 से वर्ष 2018 तक 11 लोगों की हत्या जंगली हाथी कर चुके हैं। स्थानीय लोगों में गुलदार के लगातार हमलों के कारण भय बना हुआ है। जबकि संबंधित अधिकारी गैर जिम्मेदार रवैय्या अपनाए हुए है। अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि संबंधित अधिकारियों की लापरवाही व उदासीनता के चलते लोगों को दिए गए संविधान में अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि आयोग को भेजे पत्र में घायल व्यक्ति को पांच लाख, मृतक को पचास लाख रुपये का मुआवजा, मृतक के आश्रित को तत्काल सरकारी नौकरी, पार्क की बाउंड्री बनवाने व संबधित अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की मांग की है।

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