लैंगिक हमले के आरोप में युवक को पांच साल की कैद, 20 हजार जुर्माना

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हरिद्वार। विशेष जज पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश अर्चना सागर ने नाबालिग लड़की पर गलत नीयत से लैंगिक हमला करने के मामलें में एक आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए पांच साल की कैद और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चैहान ने बताया कि चार नवम्बर 2017 में कोतवाली लक्सर क्षेत्र के गांव में एक नाबालिग लड़की से दुराचार का प्रयास व शारिरिक हमला करने का आरोप लगाया था। बताया कि पीड़ित लड़की शाम के समय शौच के लिए घर से गई थी। जहां रास्ते में खड़े आरोपी युवक उसका मुंह दबाकर खेत में ले गया और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। शोर मचाने पर आरोपी वहां से भाग गया था। पीड़ित लड़की के पिता ने आरोपी रिंकू पुत्र करणवीर निवासी ग्राम नया ओसपुर कोतवाली लक्सर जिला हरिद्वार के खिलाफ दुराचार का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था। पीड़िता के पिता की लिखित शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने केस की विवेचना कर आरोपी युवक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। पॉक्सो कोर्ट ने दोषी युवक पर पॉक्सो एक्ट के आरोप तय किए थे। सरकारी पक्ष की ओर से दस गवाह पेश किए गए। पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी युवक को ठोस सबूत के अभाव में दुराचार का प्रयास करने के आरोप से बरी कर दिया। जबकि आरोपी को कोर्ट ने लैंगिक हमला करने आरोप में पांच साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।

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