हरिद्वार। कोर्ट में बाद रजिस्ट्रार ने भी श्री पंचायती अखाड़ा उदासीन मामले में कोर्ट के फैलसे को ही बरकरार रखा है। रजिस्ट्रार ने सिविल कोर्ट की भाांति यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। इससे महंत दुर्गादास गुट को थोड़ा झटका व रघुमुनि गुट को राहत मिली है।
संतों का कहना है कि कोर्ट के जारी आदेश साजिशकर्ताओं के लिए सबक हैं। बता दें कि सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसायटी सिट्स कार्यालय प्रयागराज द्वारा भी पूर्व में कार्यरत प्रबंध समिति को वैध मानते हुए महंत अग्रदास के दायित्वों के निर्वहन एंव कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप न करने का आदेश जारी किया गया है।