रुड़की/संवाददाता
दिसम्बर माह में एक भाजपा नेता द्वारा कुछ लोगों के साथ शराब पीकर किसी मामले को लेकर मारपीट की गई थी। जब पीड़ित पक्ष कोतवाली गंगनहर पहंुचा, तो पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसी से नाराज शिकायतकर्ता हाईकोर्ट पहंुच गये और रिट पिटीसन दायर कर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हुए पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाया था। इस मामले में संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ ही गंगनहर कोतवाल को अदालत में 9 मार्च को हाजिर होने के आदेश जारी कर दिये। उक्त जानकारी देते हुए हाईकोर्ट के अधिवक्ता एड. आर.पी. सिंह व एड. महक सिंह सैनी ने बताया कि पुलिस ने भाजपा नेता के दबाव में पूरे मामले को रफा-दफा करते हुए पीड़ित पक्ष को इंसाफ नहीं दिलाया। इसके बाद पीड़ित पक्ष हाईकोर्ट पहंुचा और न्याय की गुहार लगाई थी। दोनों पुलिस अधिकारियों को तलब करने की सूचना पर पीड़ित पक्ष ने संतोष जताया।