छात्रवर्ती घोटाला: एसआईटी ने सुभारती आईटीआई कॉलेज के संचालक को किया गिरफ्तार, अशोक चौहान समेत तीन के गैर जमानती वारंट जारी

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दैनिक बद्री विशाल
रुड़की/संवाददाता

छात्रवृत्ति घोटाले में पिरान कलियर स्थित सुभारती आईटीआई कॉलेज के संचालक पुष्कल नागयान को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
गुरुवार को थानाध्यक्ष प्रकाश पोखरियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि एसआईटी ने सुभारती आईटीआई के संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसकी जांच एसआई गिरीश चन्द्र कर रहे थे। एसआईटी द्वारा बताया गया था कि सोहलपुर रोड स्थित सुभारती आईटीआई कॉलेज को वर्ष 2014-15 और वर्ष 2015-16 व 2016-17 में छात्रवृत्ति के एक करोड़ अठारह लाख रुपये छात्रों को छात्रवृत्ति के नाम पर दिए गए। एसआईटी ने छात्रों के मोबाइल नंबर और कागजात का मिलान किया तो सामने आया कि जिनके नाम से छात्रवृत्ति ली गई है, उनका कॉलेज में दाखिला ही नही है। छात्रवृत्ति की राशि बैंक खातों में ऑनलाइन भेजी गई थी। उसके बाद धनराशि सुभारती कॉलेज के बैंक खाते में दी गई। एसआईटी ने इस बारे में जब कॉलेज के संचालक से एक करोड़ अठ्ठारह लाख रुपये की जानकारी ली गई तो वे जवाब नहीं दे पाए। एसआई गिरीश चन्द्र ने टीम के साथ सुभारती आईटीआई कॅलेज के संचालक पुष्कल नागयान पुत्र जोगेंद्र नागयान निवासी ज्ञानलोक कनखल हरिद्वार को मायापुर से गिरफ्तार कर लिया हैं और न्यायालय में पेश किया गया। जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया हैं।
वही दूसरी ओर एसआईटी ने ग्रीनवे इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज रुड़की के संचालक अशोक चौहान पुत्र चंदन लाल निवासी आदर्श नगर, कृष्णा इंस्टिट्यूट ओर मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी मुखिया कॉम्प्लेक्स लक्सर के निदेशक दीपक कुमार पुत्र चंद्र देव निवासी सुभाष नगर ज्वालापुर व स्वामी विवेकानंद पॉलिटेक्निक मंडुवाला फतेहपुर सहारनपुर यूपी के दो ट्रस्टी योगेंद्र सिंह कम्बोज पुत्र यशवीर सिंह निवासी जगाधरी यमुनानगर हरियाणा व सुशांत गर्ग पुत्र सत्य प्रकाश निवासी जगाधरी यमुनानगर हरियाणा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए है। पुलिस उक्त आरोपियों की सरगर्मी से तलाश में जुटी है।

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