उत्तराखंड हाईकोर्ट शिफ्टिंग को लेकर नया अपडेट सामने आया है। जिसमें नैनीताल हाईकोर्ट को अन्यत्र स्थानांतरित करने के आदेश पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।
विदित है कि बीती 8 मई को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी कर नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने का आदेश दिया था। जिसमें राज्य सरकार से एक माह के भीतर हाईकोर्ट के लिये जगह तय करने व हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को एक पोर्टल तैयार कर उसमें अधिवक्ताओं व जनता की राय लेने को कहा गया। साथ ही कई अन्य निर्देश भी दिए थे। जिस पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में एकाएक उबाल आ गया और इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी।
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की अवकाश कालीन पीठ के न्यायधीश न्यायमूर्ति पीएस नरसिंहा व न्यायमूर्ति संजय करोल की खंडपीठ ने उक्त आदेश पर रोक लगा दी है। बता दें कि इस मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डी सी एस रावत पैरवी के लिये अन्य पदाधिकारियों के साथ दिल्ली में हैं। जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस सम्बन्ध मेे राज्य सरकार से भी जवाब मांगा है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डीसीएस रावत ने इसकी पुष्टि की है।