छेड़छाड़ करने वाले को तीन साल की कैद, 20 हजार जुर्माना

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हरिद्वार। विशेष जज पॉक्सो कोर्ट अर्चना सागर ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में एक युवक को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को तीन साल की कैद व 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि 28 अक्तूबर 2018 को सोलह वर्षीय पीडि़त किशोरी गांव भगवानपुर कुड़ी से अपने घर लौट रही थी। रास्ते में आरोपी युवक ने उसकी साइकिल गिरा दी विरोध करने पर पीडि़ता से गाली गलौज कर छेड़छाड़ की तथा जान से मारने की धमकी देकर गन्ने के खेत में उठा ले गया था। पीडि़ता के शोर मचाने पर वहां से भाग गया था। यही नहीं परिजनों को बताने पर पीडि़त किशोरी को जान से मारने की धमकी दी थी। पीडि़ता घबराई हालत में अपने घर पहुंची। पीडि़त किशोरी के परिजनों ने आरोपी गांधी पुत्र हरिराम निवासी ग्राम महाराज पुर खुर्द कोतवाली लक्सर जिला हरिद्वार के खिलाफ कोतवाली लक्सर में छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोषी युवक गांधी को जेल भेज दिया था। पुलिस ने केस की विवेचना कर दोषी युवक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थीं। पॉक्सो कोर्ट ने दोषी युवक पर छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट का आरोप तय किए थे। सरकारी पक्ष की ओर से छह और बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाह पेश किए गए। पॉक्सो कोर्ट ने पीडि़त छात्रा को निर्भया फण्ड से प्रतिकर धनराशि तीस हजार रुपये की आर्थिक सहायता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दिलाने के निर्देश जारी किए हैं।

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