प्रति माह सरकार कर्मचारियों को कोविड टेस्ट कराना होगा अनिवार्य

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हरिद्वार। कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी सी. रविशंकर ने जनपद के समस्त विभागों, कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रत्येक माह में कम से कम एक बार अपना कोविड-19 टेस्ट अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिए हैं। कहाकि यदि कोई अधिकारी, कर्मचारी अपना टेस्टिंग नहीं करवाता है, तो उसके विरुद्ध महामारी अधिनियम-1897 व आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। समस्त अधिकारी, कार्मिकों द्वारा पहले रैपिड एन्टिजन टेस्ट कराया जाएगा। जो आरएटी में नेगेटिव होंगे उनको ट्रू नेट टेस्ट, जो ट्रू नेट टेस्ट में नेगेटिव नहीं होंगे उनका आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाएगा।
उन्होंने कहाकि यह आदेश समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों के हित में पारित किये गये हैं, ताकि कार्मिक अपने स्वास्थ्य की निगरानी रखते हुए कोविड-19 टेस्ट करायेंगे ताकि समय पर चिकित्सीय उपचार सम्भव हो सके। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

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