दुष्कर्म के आरोपी को दस साल वर्ष की सजा, अस्सी हजार का जुर्माना

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हरिद्वार। शनिवार को विशेष जज पोक्सो कोर्ट अर्चना सागर ने 16 वर्षीय छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने व पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी युवक को दस वर्ष की कठोर कैद व अस्सी हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चन्द्र चैहान ने बताया कि वर्ष 2016 में घटना वाले दिन आरोपी युवक उसकी सोलह वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। रोजाना की तरह पीड़िता घर से सुबह के समय सिडकुल फैक्ट्री में काम करने गई थी। शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजनों के खोजबीन की, किन्तु उसका पता नहीं चला था। पीड़ित लड़की के पिता ने आरोपी जॉनी के खिलाफ कोर्ट में लिखित शिकायत देकर अपहरण का केस दर्ज कराया था। कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज पुलिस ने अपह्त लड़की को आरोपी युवक के कब्जे से बरामद किया था। उसी दौरान पीड़ित लड़की ने परिजनों को अपनी आपबीती बताई। इसके बाद सिडकुल पुलिस ने आरोपी जॉनी पुत्र कृपाल सिंह निवासी ग्राम भगवानपुर उर्फ रामजीवाला थाना बढ़ापुर जिला बिजनौर उप्र के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था। सिडकुल पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी जॉनी के खिलाफ अपहरण कर दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के आरोप में चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। मुकदमे में सरकारी पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। सरकारी व बचाव पक्षों की बहस सुनने और पेश सबूतों पर विशेष कोर्ट ने आरोपी जॉनी को दस साल की कठोर कैद व अस्सी हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

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