पार्क पर अवैध कब्जे को लेकर हाईकोर्ट सख्त, अतिक्रमण मुक्त फोटो पेश करने के दिए निर्देश

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हरिद्वार। शहर के भगवती पुरम स्थित एक पार्क में अवैध अतिक्रमण का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है। पार्क में हो रहे अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार और हरिद्वार डीएम को पार्क से कब्जा हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने पार्क से कब्जा हटाकर फोटो को जमा करने के आदेश दिए हैं।
नैनीताल हाईकोर्ट ने हरिद्वार स्थित एक पार्क में कब्जा कर अतिक्रमण मामले की जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को कोर्ट ने पार्क में अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिलाधिकारी से पार्क की फोटोग्राफी कर 18 नवम्बर तक कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं।
बता दें कि भगवतीपुरम गुरुकुल कांगड़ी निवासी राजवीर कुमार ने जनहित याचिका दायर कर बताया कि हरिद्वार के भगवती पुरम में कुछ लोगों ने आरक्षित पार्क में अवैध अतिक्रमण का निर्माण कर दिया है। साथ ही अतिक्रमण के नाम पर पार्क में कब्जा में करने की कोशिश की जा रही है।

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