नेटवर्क कम्पनी व उसके प्रतिनिधि को सिक्योरिटी व बिल राशि वापस करने के आदेश

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हरिद्वार। शुक्रवार को जिला उपभोक्ता फोरम ने आइडिया सेलुलर कम्पनी व उसके स्थानीय प्रबन्धक को उपभोक्ता सेवा में कमी व लापरवाही का दोषी मानते हुए फोरम ने दोनों को शिकायतकर्ता से ली गई सिक्योरिटी राशि और अधिक बिल राशि लौटाने के आदेश दिए हैं।
शिकायतकर्ता अरविंद कुमार पुत्र ऋषिराज निवासी भीमगोडा हरिद्वार ने मोबाइल नेटवर्क कम्पनी ,आइडिया सेलुलर लिमिटेड नोएडा उप्र व उसके स्थानीय प्रतिनिधि श्रीजी इंफोकॉम, रानीपुर मोड़ के खिलाफ एक शिकायत दायर की थी। शिकायतकर्ता ने नवम्बर 2015 में स्थानीय प्रतिनिधि से कम्पनी का एक पोस्टपेड कनेक्शन लिया था। दिसंबर माह के पहले सप्ताह में उक्त कनेक्शन बंद हो गया था। संपर्क करने पर स्थानीय प्रतिनिधि ने इंटरनेट पर बिल न बताने एक हजार रुपए जमा करने के लिए कहा था। प्रतिनिधि ने शाम तक मोबाइल फोन चालू होने का आश्वासन दिया था। लेकिन फोन चालू नहीं होने पर शिकायतकर्ता ने स्थानीय प्रतिनिधि को सिम वापिस कर दिया था। स्थानीय प्रतिनिधि ने बताया था कि उसे तीन महीने के बाद सिक्योरिटी राशि और जमा बिल की राशि वापिस मिल जाएगी। लेकिन तय अवधि में शिकायतकर्ता को राशि नहीं मिली। जिसके बाद शिकायतकर्ता तय राशि नही मिलने पर स्थानीय प्रतिनिधि के पास गया। जहां उसने नेटवर्क कम्पनी से मिलने की बात कहकर टाल दिया। आरोप लगाया था कि कम्पनी प्रबन्धक व उसके स्थानीय प्रतिनिधि ने उसे न तो सिक्योरिटी राशि और न ही जमा बिल राशि वापस नहीं की थी। शिकायतकर्ता ने निराश होकर फोरम का दरवाजा खटखटाया। पीड़ित की शिकायत पर सुनवाई के बाद फोरम ने दोनों को उपभोक्ता सेवा में कमी व लापरवाही बरतने का दोषी पाते हुए सिक्योरिटी और अधिक बिल की राशि का भुगतान करने के आदेश दिए।

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